जाति आधारित जनगणना कराने से इंकार पर विपक्ष केंद्र सरकार पर भड़का। (Photo Source: NEWSCLICK)
देश की विभिन्न क्षेत्रीय दलों की मांग के बावजूद केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने से इंकार कर दिया। इससे यह साफ हो गया कि इस तरह की जनगणना इस बार नहीं हो सकेगी। यानी इसकी मांग करने वालों को अगले दस साल तक और इंतजार करना पड़ेगा। जनगणना दस साल के अंतराल में ही होती है।
सरकार के अपने तर्क हैं और इसकी मांग करने वालों के अपने तर्क हैं। इस बीच केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना ‘‘प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर’’ है और जनगणना के दायरे से इस तरह की सूचना को अलग करना ‘‘सतर्क नीति निर्णय’’ है। केंद्र का रूख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल में बिहार से दस दलों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग की थी।
उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में काफी गलतियां एवं अशुद्धियां हैं। महाराष्ट्र की एक याचिका के जवाब में उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया गया।
महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर कर केंद्र एवं अन्य संबंधित प्राधिकरणों से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित एसईसीसी 2011 के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि बार-बार आग्रह के बावजूद उसे यह उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की तरफ से दायर हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र ने पिछले वर्ष जनवरी में एक अधिसूचना जारी कर जनगणना 2021 के लिए जुटाई जाने वाली सूचनाओं का ब्यौरा तय किया था और इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से जुड़े सूचनाओं सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया लेकिन इसमें जाति के किसी अन्य श्रेणी का जिक्र नहीं किया गया है।
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सरकार ने कहा कि एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण ‘ओबीसी सर्वेक्षण’ नहीं है जैसा कि आरोप लगाया जाता है, बल्कि यह देश में सभी घरों में जातीय स्थिति का पता लगाने की व्यापक प्रक्रिया थी। यह मामला बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसने इस पर सुनवाई की अगली तारीख 26 अक्टूबर तय की।
इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि जाति आधारित जनगणना कराने के बाद यदि ओबीसी का प्रतिशत बढ़ता है तो आरक्षण की सीमा पचास फीसदी से ज्यादा करना पड़ेगा और यदि कम होता है तो विपक्षी दल कहेंगे कि हम इसे मानेंगे ही नहीं, वे जनगणना में धांधली का आरोप लगाएंगे।
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