सितंबर के दौरान वस्तुओं के आयात से राजस्व 30 प्रतिशत अधिक रहा और घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक था।
न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश एम आर शाह की पीठ ने इस मामले से जुड़े गुजरात और मद्रास उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों पर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया।