CGST के ITC Refund मामले में वस्तु और सेवा बराबर नहीं: अदालत

न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश एम आर शाह की पीठ ने इस मामले से जुड़े गुजरात और मद्रास उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों पर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया।