Darbhanga ponds encroachment: बिहार के दरभंगा जिले के तीन ऐतिहासिक तालाबों पर कथित अतिक्रमण और भराई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताते हुए संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 2 मई 2026 को तय की है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 362/2026 की सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरह से जलाशयों को भरा जा रहा है, वह चिंताजनक है। यह याचिका ‘तलाब बचाओ अभियान’ नामक संगठन की ओर से दायर की गई है, जिसमें दरभंगा के गंगासागर, दिग्घी और हराही तालाबों के संरक्षण का मुद्दा उठाया गया है।
Darbhanga ponds encroachment: याचिका में जलस्रोतों पर लगातार अतिक्रमण का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन तीनों ऐतिहासिक जलस्रोतों पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है और उन्हें व्यवस्थित तरीके से भरकर उनके अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। अदालत ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों और पक्षकारों से जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा। उनके साथ अधिवक्ता रेनू और अधिवक्ता स्वागत भी उपस्थित थे। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब देशभर में जलाशयों के संरक्षण और शहरीकरण के दबाव के बीच उनके अस्तित्व को लेकर चिंता बढ़ रही है। दरभंगा के ये तालाब स्थानीय जल निकासी, पर्यावरण संतुलन और ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी, जिसमें अदालत के समक्ष संबंधित पक्षों के जवाब और स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

CMARG (Citizen Media And Real Ground) is a research-driven media platform that focuses on real issues, timely debates, and citizen-centric narratives. Our stories come from the ground, not from the studio — that’s why we believe: “Where the Ground Speaks, Not the Studios.” We cover a wide range of topics including environment, governance, education, economy, and spirituality, always with a public-first perspective. CMARG also encourages young minds to research, write, and explore bold new ideas in journalism.




